सोसाइटी रजिस्ट्रेशन Act 21,1860
इस एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी या NGO रजिस्टर होती हैं
रजिस्टर करने के लिए इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है
1. एप्लिकेशन
2. स्मृतिपत्र (Memorandum)
3. नियमावली (By-Laws)
4. कार्यवाही (Proceedings)
5. हलफ़नामा (Affidavit)
NGO मित्र के माध्यम से वें NGO लाभ ले सकती है जो समाज कार्य कर रही हैं और सूचना और जानकारियों की कमी की वजह से आगे नहीं आ पा रही, NGO Scheme update, guidelines, NGO Management के matters उपलब्ध होतें रहेंगे I..... Disclaimer- इस ब्लॉग मे दी गई जानकरियों या सूचनाओं को अप्लाई या प्रयोग मे लाने से पूर्व संबधित विभाग या एजेंसी से संपर्क कर लें या उपलब्ध गाईडलाइन से सूचना प्राप्त कर लें
डिअर सर क्या आप मुझे ट्रस्ट,सोसाइटी, NGO में क्या अंतर है प्लीज हेल्प मी
ReplyDeleteThank you for sharing this blog post with us.
ReplyDeleteNGO in Kolkata | Aim India Founadtion